पुलिस ने चार्जशीट में क्या कहा जानें " दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में साफ कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था और सजा दी जा सकती थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। हाइलाइट्सदिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में अपराध को सजा लायक बतायाअदालत ने सिंह को 18 जुलाई कोर्ट में पेश होने का समन भेजामामले में दोषी होने पर सिंह को हो सकती है - 5 साल की सजा ; रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उनके कृत्य को सजा का हकदार माना है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता था। साथ ही उनको यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता था। 13 जून को दाखिल चार्जशीट में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंह ने पहलवानों का बार-बार यौन उत्पीड़न करना जारी रखा। बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 ...
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